गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 50 हजार से ज्यादा कटे चालान; पांच करोड़ जुर्माना

बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। बिना हेलमेट वाहन चलाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने 53215 चलान किए गए। जिनकी कुल जुर्माना राशि 5.32 करोड़ रुपये हैं।
यातायात पुलिस का मुख्य उद्देश्य यातायात का संचालन व्यवस्थित व सुचारू रूप से कराते हुए सफर को सुगम व सुरक्षित बनाना है। यातायात के सुचारू, सुगम व व्यवस्थित संचालन के लिए पुलिस द्वारा यातायात की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध अभियान चला रही है।
पुलिस द्वारा समय-समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी देकर उन्हें यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस दौरान लोगों को यह भी बताया जाता है कि यातायात नियमों की पालना करना सुनिश्चित करें ताकि सड़क दुर्घटना से बचा जा सके और जान माल की हानि न हो।
दीवारों-खंभों पर पंफलेट लगाए तो भरना होगा जुर्माना
वहीं पर दूसरी ओर अब सार्वजनिक स्थानों, संकेतक बोर्ड, दीवारों आदि पर बिल बोर्ड या पंफलेट लगाकर शहर को गंदा करने वालों पर अब नगर निगम जुर्माना लगाने के साथ ही एफआईआर दर्ज करवाएगा।
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि अवैध रूप से पंफलेट आदि लगाने से शहर गंदा दिखाई देता है, साथ ही वाहन चालकों व राहगिरों को भी परेशानी होती है।
छह माह के कारावास का भी प्रविधान
अब निगम की टीमें विभिन्न स्थानों पर लगे बिल बोर्ड व पंफलेट आदि की जांच करेंगी तथा जिस भी व्यक्ति या फर्म से संबंधित बिल बोर्ड या पंफलेट सार्वजनिक संपत्ति, दीवार, संकेतक, दिशा-सूचक बोर्ड पर लगा होगा, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके साथ ही संबंधित के विरुद्ध हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, जिसमें छह माह के कारावास का भी प्रविधान है। निगमायुक्त ने कहा कि यह शहर हम सभी का है तथा इसकी स्वच्छता, सुंदरता व बेहतरी की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, दीवारों, दिशा-सूचक बोर्ड, संकेतक व बोलार्ड पर पंफलेट या बिल बोर्ड न लगाए।