
सीबीएसई ने स्कूलों से एफिलिएशन के नियमों में बदलाव किया है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर अलग-अलग जुर्माना राशि लगाई जा सकती है। पहले एफिलिएशन नियमों के उल्लंघन पर पांच लाख रुपये का फाइन था वहीं अब उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। इस बदलाव से स्कूलों को थोड़ी राहत तो मिलेगी लेकिन नियमों का पालन नहीं करने पर उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी (सीबीएसई) ने स्कूलों की एफिलिएशन (संबद्धता) नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव जहां स्कूलों को थोड़ी राहत देंगे, वहीं इन पर तलवार भी लटकी रहेगी।
खासकर नियमों की अवहेलना पर अलग-अलग जुर्माना राशि लगाई जा सकती है। हालांकि अब तक ऐसे मामलों में नियमों के उल्लंघन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता था जबकि इसमें थोड़ा बदलाव किया है।
नियमों को लेकर जारी किया गया नोटिफिकेशन
इसी को लेकर सीबीएसई की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें इस बदलाव की जानकारी दी है। दिसंबर 2024 में इससे संबंधित मीटिंग हुई थी जिसमें इसको लेकर एजेंडा भी रखा गया था। इसी पर आगे बढ़ते हुए अब बदलाव किया गया है।
सीबीएसई स्कूलों की मानें तो जो भी स्कूल सीबीएसई से संबद्धता (एफिलिएशन) के लिए आवेदन करता है,तो उसे नियमों के अनुसार सारे निर्देशों का पालन करना होता है।